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व्हाट्सएप पर राधे फिल्म को गैरकानूनी तरीके से शेयर करने वाले यूजर्स के अकाउंट निलंबित होंग

मुंबई, 24 मई (आईएएनएस)। जी द्वारा दायर एक मुकदमे के आधार पर, दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान की फिल्म राधे : योर मोस्ट वांटेड भाई को गैरकानूनी तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने पर रोक लगा दी है। दरअसल फिल्म को ब्रॉडकास्टर जी ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए आरोप लगाया था कि फिल्म की कई पायरेटेड (गैरकानूनी तरीके से सामग्री की चोरी) कॉपी और विभिन्न वीडियो क्लिप अनधिकृत रूप से देखने, डाउनलोड और स्टोरेज करने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों के बीच सर्कुलेट की जा रही है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म को गैरकानूनी तरीके से सर्कुलेट करने पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप को उन नंबरों की सेवाओं को निलंबित करने का निर्देश दिया है, जिनका उपयोग फिल्म की पायरेटेड प्रतियां बेचने के लिए किया जा रहा है। अदालत ने देश के प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों - एयरटेल, जियो और वोडाफोन को भी अपराधियों के ग्राहकों के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया है, ताकि उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वादी ने फिल्म राधे : योर मोस्ट वांटेड भाई में लाइसेंस और अन्य अधिकारों के उल्लंघन के लिए स्थायी निषेधाज्ञा, अकाउंट्स की प्रस्तुति और नुकसान के लिए तत्काल मुकदमा दायर किया है। दिल्ली हाईकोर्टने सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि अनधिकृत रूप से स्टोरेज, पुनरुत्पादन, संचार, प्रसार, सकुर्लेट करना, कॉपी करना, बेचना या बेचने की पेशकश करना, व्हाट्सएप या किसी अन्य तरीके से फिल्म की उपलब्ध कॉपी या इसके किसी हिस्से को उपलब्ध कराना जी के कॉपीराइट का उल्लंघन हो सकता है। बता दें कि जी ने सलमान खान फिल्म के प्रसारण अधिकार खरीदे हुए हैं। फिल्म 13 मई को दुनियाभर के विभिन्न जगहों पर सिनेमाघरों, ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज हुई थी। --आईएएनएस एकेके/एएनएम

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