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एकतीस पैसे के बकाये पर ‘नो-ड्यूज’ नहीं देने को ज्यादा ही तूल दिया गयाः उच्च न्यायालय
अहमदाबाद, पांच मई (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा है कि महज 31 पैसे का भुगतान नहीं होने पर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की तरफ से बकाया नहीं होने का प्रमाणपत्र देने से इनकार करने के मामले को ‘यूट्यूब के कारण अनावश्यक रूप से बढ़ा-चढ़ाकर’ पेश किया गया है। यह क्लिक »-www.ibc24.in