नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उनके पति, बिजनेसमैन राज कुंद्रा, पर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने IPC की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का नया आरोप लगाया है। यह कदम उनके पुराने बिजनेस वेंचर, बेस्ट डील टीवी प्रा. लि., से जुड़े 60.48 करोड़ रुपये के लोन-कम-इन्वेस्टमेंट डील विवाद में नए सबूत मिलने के बाद उठाया गया है।इससे पहले अगस्त में EOW ने शिल्पा और राज कुंद्रा के खिलाफ धारा 403 और 406 के तहत संपत्ति के बेईमानी से उपयोग और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया था।
मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफिस विंग (EOW) ने एक्टर शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उनके पति, बिजनेसमैन राज कुंद्रा, के खिलाफ दर्ज FIR में अब और भी गंभीर आरोप जोड़े हैं। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान नए सबूत मिलने के बाद उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के आरोप में शामिल किया गया है।
इससे पहले अगस्त में ही EOW ने शिल्पा और राज कुंद्रा के खिलाफ IPC की धारा 403 और 406 के तहत संपत्ति के बेईमानी से उपयोग और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया था।इस मामले में आरोप है कि शिल्पा और राज कुंद्रा ने मुंबई के व्यवसायी दीपक कोठारी के साथ अपनी अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्रा. लि.से जुड़ी लोन-इन्वेस्टमेंट डील में करीब 60.48 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।
शिल्पा और राज कुंद्रा ने इस प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। कपल का दावा है कि यह कोई अपराध नहीं बल्कि एक सिविल विवाद था, जो असफल बिजनेस वेंचर के कारण उत्पन्न हुआ।
हाई कोर्ट ने शिल्पा और राज कुंद्रा को लुकआउट सर्कुलर से अपना नाम हटवाने के लिए 60 करोड़ रुपये जमा करने या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक गारंटी देने का निर्देश दिया है।कानूनी रूप से, इस मामले में शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व वाईएनए लीगल एलएलपी के यूसुफ इकबाल और ज़ैन श्रॉफ कर रहे हैं।
आर्थिक अपराध शाखा अब इस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपियों की वित्तीय और व्यापारिक गतिविधियों की पूरी पड़ताल कर रही है। इस प्रकरण ने एक बार फिर बॉलीवुड और व्यापार जगत में बड़ी चर्चा पैदा कर दी है।





