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24 घंटे के अंदर खाते में आएंगे शेयर लेनदेन का भुगतान, T+1 सेटलमेंट नियम आज से लागू
नई दिल्ली। देश के प्रमुख शेयर बाजारों बीएसई और एनएसई में शेयरों के लेनदेन के लिए भुगतान की टी प्लस वन प्रणाली आज से लागू हो जाएगी। टी प्लस वन का मतलब यह है कि लेनदेन से संबंधित सेटलमेंट वास्तविक लेनदेन के एक दिन के भीतर हो जाना चाहिए। पढ़ें- क्लिक »-www.ibc24.in