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Monday, March 2, 2026
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ULLU, ALTT जैसे सॉफ्ट पोर्न कंटेंट परोसेने वाले OTT प्लेटफॉर्मस पर चला सरकार का चाबुक, 25 ऐप्स बैन

सरकार ने 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे उल्लू (Ullu), ALTT, देसीफ्लिक्स को सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट परोसने के कारण बैन कर दिया है।

नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। ऑनलाइन वल्गर कंटेट परोसने वाले 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सरकार की गिरी गाज, सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट परोसने वाले इन ऐप्स पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन सबको बैन कर दिया है। भारत सरकार ने गैरकानूनी और आपत्तिजनक डिजिटल कंटेंट पर सख्ती दिखाई है। देश में 25 ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस संबंध में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइर्स को स्पष्ट निर्देश जारी किए है।

भारत सरकार ने 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कड़ी कार्रवाई की है जो सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट परोसती हैं। इन ऐप्स की लिस्ट में Ullu, ALTT, Desiflix से Big Shots जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म शामिल हैं। सरकार ने ये कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी अधिनियम, 2000 और IT नियम, 2021 मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के तहत की गई है। 

इन वेबसाइट्स को किया गया ब्लॉक?

सरकार ने जिन ऐप्स और वेबसाइट पर गैरकानूनी, आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री होने की बात कही है उनमें ये 25 नाम शामिल हैं, ALTT, ULLU, बिग शॉट्स ऐप, डेसिफ्लिक्स, बूमेक्स, नवरसा लाइट, गुलाब ऐप, कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा ऐप, वाउ एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिटप्राइम, फेनेओ, शोएक्स, सोल टॉकीज, अड्डा टीवी, हॉटएक्स वीआईपी, हलचल ऐप, मूडएक्स, नियोनएक्स वीआईपी, फूगी, मोजफ्लिक्स, ट्राइफ्लिक्स। इन वेबसाइट्स को आईटी अधिनियम धारा 67 और 67A, भारतीय न्याय संहिता , 2023 की धारा 294, और महिला अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम, 1986 की धारा 4 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। 

सरकार ने क्या कहा?

सरकार ने इसपर कड़े शब्दों में कहा है कि, अगर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म इन नियमों का पालन नहीं करता तो, आईटी अधिनियम धारा 79(1) के तहत उसे कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 

सरकार में पहले भी बैन कर चुकी है 18 OTT प्‍लेटफॉर्म 

सरकार द्वारा ये कारवाई कोई पहली कारवाई नही है इससे पहले भी सरकार ने 18 ओटीटी प्‍लेटफॉर्म को ब्‍लॉक कर दिया था। दिसंबर साल 2024 में भी सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने तब भी पाया था।क‍ि 18 OTT प्‍लैटफॉर्म पर अश्लील और कुछ मामलों में पोर्नोग्राफ‍िक कंटेंट द‍िखाया जा रहा है, जो भारतीय कानून के खिलाफ है।

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