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ईपीएफ में अंशदान में देरी के लिए ‘नुकसान’ की भरपाई नियोक्ता को करनी होगी : न्यायालय

नयी दिल्ली, 23 फरवरी (भाषा) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में अंशदान में देरी के लिए होने वाले नुकसान की भरपाई नियोक्ता को करनी होगी। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को यह व्यवस्था दी है। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं क्लिक »-www.ibc24.in

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