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अंतरिम आदेशों के तहत किया गया तदर्थ भुगतान वेतन का हिस्सा नहीं: न्यायालय

नयी दिल्ली, सात अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि अंतरिम आदेशों के तहत किसी कर्मचारी को किया गया तदर्थ भुगतान गेच्युटी की गणना के लिए वेतन का हिस्सा नहीं है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि एक पक्ष जिसे अंतरिम आदेश क्लिक »-www.ibc24.in

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