वकीलों ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार आरोपित को जमानत पर बाहर आने के बाद काम करने का अधिकार है। इसके बाद वसई कोर्ट ने शीजान खान को विदेश जाने की अनुमति देने का फैसला सुनाया।