चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से अलग हुए दो जज

ये दोनों जज उस बेंच का हिस्सा थे, जिसने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस की कमेटी के जरिए किए जाने का आदेश दिया था।
चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से अलग हुए दो जज

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया है। अब ये याचिका किसी और बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए लिस्ट की जाएगी।

नियुक्ति में सरकार की ओर से दिखाई गई तेजी पर उठाया था सवाल
ये दोनों जज उस बेंच का हिस्सा थे, जिसने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस की कमेटी के जरिए किए जाने का आदेश दिया था। जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय बेंच ने नियुक्ति में सरकार की ओर से दिखाई गई तेजी पर सवाल उठाया था। कोर्ट ने कहा था कि यह पद तो 15 मई, 2022 से खाली था, लेकिन एक ही दिन फाइल को क्लीयरेंस मिलने से लेकर नियुक्ति तक कैसे हो गई।

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