जिला पंचायत के निर्माण कार्य के टेण्डर के खिलाफ याचिका खारिज
जिला पंचायत के निर्माण कार्य के टेण्डर के खिलाफ याचिका खारिज

जिला पंचायत के निर्माण कार्य के टेण्डर के खिलाफ याचिका खारिज

प्रयागराज, 17 जून (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत सोनभद्र द्वारा जारी टेण्डर को रद्द करने की मांग में दाखिल पंचायत सदस्य की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची पंचायत सदस्य है। जब टेंडर प्रस्ताव रखा गया था तो उसे अपनी आपत्ति पंचायत भवन में रखनी थी। यदि प्रस्ताव पास हो चुका है तो सदस्य को उसे कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार नहीं है। प्रस्ताव सभी सदस्यों पर प्रभावी होगा। कोर्ट ने याचिका भ्रमित होकर दाखिल करने के कारण खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने पंचायत सदस्य अनिल कुमार यादव की जनहित याचिका पर दिया है। जिला पंचायत की तरफ से उसके अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया। याची का कहना था कि टेण्डर जिस दर पर दिया गया है उससे पंचायत को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। इससे कम खर्च में निर्माण कार्य का टेण्डर दिया जा सकता है। टेण्डर जिला पंचायत के प्रस्ताव से दिया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/राजेश-hindusthansamachar.in

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