सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर 4 अक्टूबर को सुनवाई, कोर्ट ने कहा- हम मीडिया ट्रायल से नहीं होते प्रभावित

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है।
सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर 4 अक्टूबर को सुनवाई, कोर्ट ने कहा- हम मीडिया ट्रायल से नहीं होते प्रभावित

नई दिल्ली, हि.स.। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा हम खबरों से प्रभावित नहीं होते

सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नियमित जमानत याचिका पर दलीलें रखने के लिए उन्हें तीन-चार घंटे चाहिए। सिंघवी ने कहा कि मीडिया में सिसोदिया के खिलाफ खबरें चल रही हैं। एक तरफ मीडिया को रेगुलेट करने की बात हो रही है वहीं दूसरी तरफ मीडिया में खबरें चल रही हैं। तब कोर्ट ने कहा कि हम खबरों से प्रभावित नहीं होते हैं।

सीबीआई ने किया विरोध

सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया है। सीबीआई ने सुप्रीम में दाखिल जवाबी हलफनामे में सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। सीबीआई ने कहा है कि सिसोदिया ऐसे मामलों में जमानत के लिए निर्धारित ट्रिपल टेस्ट को भी पूरा नहीं करते है। सीबीआई ने सिसोदिया को जमानत नहीं देने का अनुरोध करते हुए कहा है कि पहले ही वह सबूत नष्ट कर चुके हैं और पूछताछ के दौरान भी सहयोग नहीं रहे। वह राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ऐसे में सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती है। सीबीआई ने अपने हलफनामे में मनीष सिसोदिया की बीमारी का जिक्र करते हुए कहा है कि उनकी पत्नी की बीमारी कोई नई बात नहीं है। उनकी बीमारी का इलाज पिछले 23 साल से चल रहा है। ऐसे में यह भी उनकी जमानत का आधार नहीं हो सकता।

पत्नी की बीमारी का दिया हवाला

14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया था। सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिंघवी ने दलील दी थी कि सिसोदिया की पत्नी की वाकई हालात खराब है। उनका 50 फीसदी शरीर विकलांग हो चुका है। सुनवाई के दौरान ईडी ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था।

पहले खारिज हो चुकी है जमानत याचिका

सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। तीन जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 28 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने इस मामले में सिसोदिया को 9 मार्च को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

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