Defamation Case: राहुल गांधी मोदी सरनेम मामले में पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका

Modi Surname Case: राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को मिली सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
Rahul Gandhi
Rahul Gandhi(photo : twitter)

नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज डेस्क। Defamation Case: कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने 'मोदी सरनेम' मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने शनिवार  को गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की है। गुजरात हाई कोर्ट ने इसी महीने 7 जुलाई को इस मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से हाई कोर्ट ने मना कर दिया था। इस वजह से राहुल फिलहाल सांसद बने रहने या चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हो सकता है सोमवार को उनके वकील मुख्य न्यायाधीश से जल्द सुनवाई का अनुरोध करें।

क्या है मामला? 

मोदी सरनेम वाले मानहानि मामले में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। फिलहाल राहुल जमानत पर हैं, लेकिन दोषी होने के चलते उनकी संसद सदस्यता छिन गई है। यह मानहानि का मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के अभियान के दौरान राहुल गांधी की ओर से दिए गए एक बयान को लेकर दर्ज किया गया था। ललित मोदी और नीरव मोदी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम एक जैसा क्यों होता है। उनकी इसी टिप्पणी के बाद भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके विरुद्ध आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था।

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