शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में अधिवक्ता का लाइसेंस सस्पेंड

शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में अधिवक्ता का लाइसेंस सस्पेंड

कुल्लू, 20 नवम्बर (हि.स.)। शराब के नशे में गाड़ी ड्राइव करने पर जिला प्रशासन ने आज अधिवक्ता का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। इधर मुख्यालय पर अधिवक्ता के उत्पीड़न का आरोप लगाकर बार एसोशिएशन व कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल, 15 नवम्बर काे जिला मुख्यालय पर स्थित अखाड़ा बाजार में शराब पीकर गाड़ी चलाने और पुलिस से अभद्रता करने के आरोप में महिला थाना प्रभारी ने अधिवक्ता चुनेश्वर ठाकुर को हिरासत में लिया था। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि आरएलए कम एसडीएम ने अधिवक्ता चुनेश्वर ठाकुर का लाइसेंस तीन माह के लिए सस्पेंड कर दिया है। आरोपित अधिवक्ता पर एमवी एक्ट 185 के अंतर्गत शराब पीकर वाहन चलाने का आरोप है। उन्होंने कहा कि इस दौरान आरोपित का किसी भी वाहन का चलाना अदालत के निर्देशों की अवहेलना होगी। हिन्दुस्थान समाचार / जसपाल-hindusthansamachar.in

Raftaar | रफ्तार
raftaar.in