पाबंदी के बावजूद हार्दिक पटेल ने चादर चढ़ाई, खादिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज
अजमेर, 24 नवम्बर (हि. स.)। राज्य सरकार ने अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह समेत प्रदेश के धार्मिक स्थलों को जिन पाबंदियों के साथ खोलने की अनुमति दी थी, उनकी अवहेलना पर दरगाह थाना पुलिस ने एक खादिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिस खादिम शाह फैसल नियाजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया हैं, उस पर आरोप है कि सरकार की ओर से दरगाह में चादर व फूलों की टोकरी ले जाने पर पाबंदी है, फिर भी उसने कांग्रेसी नेता हार्दिक पटेल को चादर व फूलों की टोकरी के साथ जियारत करवाई। दरगाह थाना प्रभारी रमेंद्र सिंह हाड़ा के अनुसार 21 नवंबर को हार्दिक पटेल को अजमेर दरगाह में जियारत करवाई गई थी। इस दौरान खादिम शाह फैसल नियाजी ने बुलंद दरवाजे पर अचानक चादर व फूलों की टोकरी उनके सिर पर रख कर फोटो खिंचवाई और जियारत भी करवाई। पाबंदी के बावजूद दरगाह में चादर और फूल ले जाना राज्य सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन है। इसलिए पुलिस ने खादिम के खिलाफ धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 5 राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के प्रकरण में मामला दर्ज कर लिया है। दरगाह थाना पुलिस की ओर से दरगाह में आने-जाने वाले रास्तों के साथ पूरे दरगाह परिसर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। खादिम समुदाय को भी चादर और फूल लेकर जाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के लिए चेताया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/संदीप-hindusthansamachar.in