औरैया : फिरौती के लिए अपहरण के दोषी दो भाइयों को सात वर्ष की कैद

औरैया : फिरौती के लिए अपहरण के दोषी दो भाइयों को सात वर्ष की कैद

-दिबियापुर के कंचैसी बाजार का ढाई वर्ष पुराना मामला -दोनों पर कुल 54 हजार रूपये अर्थ दण्ड भी लगा औरैया,18 दिसम्बर (हि.स.)। विशेष न्यायाधीश (उप्र डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम ) राजबहादुर सिंह मोर्य ने थाना दिबियापुर क्षेत्र के कंचैसी बाजार से एक नाबालिग लड़की का फिरोती के लिए अपहरण करने के दोषी दो भाइयों अंशू व शिवम को सात सात वर्ष के कठोर कारावास व 27-27 हजार रूपये अर्थ दण्ड की सजा से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी चन्द्र भूषण तिवारी ने वताया कि कंचैसी बाजार निवासी रविन्द्र सिंह ने 07 अप्रैल 2018 को थाना दिबियापुर में भतीजी आकांक्षा (11 वर्ष) के कोचिंग से न लौटने की रिपोर्ट लिखाई। खोजबीन के दौरान पड़ोसी मुन्नू पुत्र स्व. हुकूम सिंह से पूछताछ करने पर पता चला कि उनके दो पुत्र अंशु व शिवम ने फिरोती के लिए अपहरण किया है व चार पहिया गाड़ी से उसे अपने साथ ले गये हैं। खोजबीन में लड़की बेहोश अवस्था में मिली। ए.डी.जी.सी. चन्द्रभूषण तिवारी व बचाव पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपी अंशू व शिवम को धारा 363 के दण्डनीय अपराध में 7-7 वर्ष के कठोर कारावास व 27-27 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का भी निर्देश दिया गया। हिन्दुस्थान समाचार/सुनील-hindusthansamachar.in

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