एटीएम में चोरी करने का प्रयास करने वाले आरोपित की जमानत निरस्त, भेजा जेल

एटीएम में चोरी करने का प्रयास करने वाले आरोपित की जमानत निरस्त, भेजा जेल

छतरपुर, 23 नवम्बर (हि.स.)। जिला अदालत द्वारा सोमवार को शहर के पंजाब नेशनल बैंक में गत दिनों एटीएम चोरी का प्रयास करते हुए गिरफ्तार आरोपित की जमानत याचिका को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निरस्त कर दिया है। अदालत के आदेश से आरोपित को जेल भेज दिया गया। जिला अभियोजन अधिकारी शिवाकांत त्रिपाठी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गत 16 नवम्बर 2020 को कोतवाली थाना पुलिस द्वारा कस्बा भ्रमण के दौरान पीएनबी बैंक के पास देखा कि 2 व्यक्ति पीएनबी एटीएम के बाहर से पुलिस की गाड़ी देखकर भागने लगे, तीसरा साथी पीएनबी के एटीएम से हाथ में सरिया लिए हुए निकलकर भागने का प्रयास किया, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपितों ने अपने नाम सोनू रजक पुत्र कैलाश रजक निवासी ग्राम घूरा थाना बमीठा, रोहित रजक पुत्र मुन्नालाल रजक निवासी मऊ थाना महाराजपुर और सोनू उर्फ चक्की साहू पुत्र स्व. राजू साहू महोबा रोड, निवासी छतरपुर बताया। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे एटीएम खोलने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने आरोपितों के पास से लोहे का छुरा, एक हथोडा, एक 315 बोर का देशी कट्टा एवं उसमें लगा 315 बोर का जिंदा कारतूस तथा एक छैनी व सरिया, दो लोहे काटने वाली फनर एवं एक पैसन प्रो मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध किया। आरोपित रोहित रजक ने सोमवार को न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शिवाकांत त्रिपाठी ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किये। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विपिन सिंह भदौरिया की न्यायालय ने अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये आरोपित का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश / उमेद-hindusthansamachar.in

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