सुपौल, 20 फरवरी (हि. स.)। मधेपुरा जिले के गम्हरिया थाना के टेरही कमलजरी निवासी चाउमिन दुकानदार बलराम पासवान हत्याकांड में एडीजे वन सह विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह ने शनिवार को टेरही कमलजरी के ही डोमी साह और नूनू साह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सत्रवाद संख्या 6/19 की सुनवाई के बाद दोनों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई। धारा 302 में एक-एक लाख रुपया अर्थदंड एवं 27 आर्म्स एक्ट में 25 हजार तथा 3(1) 2(5) एससी-एसटी एक्ट के तहत 25 हजार रुपया अर्थदंड की सजा दी गई। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दो साल की सजा भुगतनी पड़ेगी। पूरे मामले में 14 लोगों की गवाही कराई गई। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सत्यानारायण मेहता और बचाव पक्ष से विनोदकांत झा ने बहस की। मृतक की पत्नी कलावती के बयान पर लौकहा ओपी में केस दर्ज हुआ था। प्याज देने से मना करने पर मारी थी गोली 9 जनवरी 2019 की रात लौकहा ओपी स्थित लतराहा रामजानकी मंदिर के पास चाउमिन की दुकान पर बैठे गम्हरिया थाना के टेरही कमलजरी निवासी बलराम पासवान (35) की हत्या की गई थी। बताया जा रहा है कि टेरही के युगेश्वर पासवान का पुत्र बलराम पासवान ने रामजानकी मंदिर लतराहा के पास लगे नवाह अष्टयाम में चाउमिन की दुकान 1 जनवरी से ही लगाया था। वारदात की रात बलराम पासवान अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। इसी दौरान अपाचे बाइक से तीन बदमाश दुकान पर आये। उन्होंने पहले बलराम से प्याज मांगा, नहीं देने पर बलराम से उलझ गये। इस क्रम में बाइक सवार बदमाशों में से एक ने पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। गोली बलराम के सीने पर दायीं तरफ लगी। इससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस को दिये बयान में मृतक की पत्नी कलावती देवी ने बताया था कि जिस समय यह घटना घटी वह भी अपने पति के साथ मौजूद थी। कलावती ने बताया कि प्याज देने से उसके पति ने मना किया तो उसकी गोली मार हत्या कर दी। मामले में उसने टेरही कमलजरी के डोमी साह, नूनू साह और पंकज को नामजद किया था। हिन्दुस्थान समाचार/ राजीव/चंदा