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दो शराबियों को मिली दस साल की सजा

सुपौल, 11 फरवरी (हि. स.)। शराब के नशे में पकड़े जाने के एक मामले में एडीजे 2 सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद इशरार अहमद की कोर्ट ने गुरुवार को मो. जोहाक और महेंद्र राम को उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 47 ए, 53 ए के तहत दोषी करार देते हुए दस साल सश्रम की सजा सुनाई। सजा के बिंदु पर 11 फरवरी को फैसला सुनाया गया था। अभियोजन की तरफ से अपर लोक विशेष अभियोजक अशोक कुमार त्रिपाठी और बचाव पक्ष से मो. रजी अहमद ने बहस में भाग लिया। अपर लोक विशेष अभियोजन पदाधिकारी त्रिपाठी ने बताया कि 9 मई 2016 को भीमनगर पुलिस ने कटैया के महेन्द्र राम और मो. जोहाक को शराब के नशे में पकड़ा। तलाशी लेने पर एक बोतल शराब भी पुलिस ने बरामद की थी। मेडिकल जांच में शराब के सेवन की पुष्टि हुई थी। तत्कालीन थानाध्यक्ष मिथिलेश राय की शिकायत पर केस दर्ज की गई थी। विशेष अभियोजन पदाधिकारी ने बताया कि अभियुक्त जोहाक अली को धारा 47, 53 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा एवं एक लाख रुपया अर्थदण्डकी सजा सुनाई गई। अर्थदण्ड की राशि नहीं देने पर छः माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं धारा 53 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत अभियुक्त महेन्द्र राम को 5 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा एवं एक लाख रुपया अर्थदण्ड की सजा दिया गया। अर्थदण्ड की राशि नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। कारा में बिताये गये अवधी को दी गई सजा में समायोजित की जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार/ राजीव-hindusthansamachar.in

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