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मप्र में वन्य प्राणियों के तीन तस्करों को सजा

भोपाल, 14 मार्च (आईएएनएस)। मध्य प्रदेष में वन्य-प्राणी तेन्दुए के अवैध व्यापार में लिप्त तीन आरोपियों को जबलपुर की विषेष अदालत ने तीन-तीन साल की सजा सुनाने के साथ 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड दिया है। उप वन संरक्षक (वन्य प्राणी) रजनीश सिंह ने बताया कि स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एस.टी.एस.एफ.) की जबलपुर इकाई द्वारा चार जुलाई 2020 को वन्य-प्राणी तेन्दुए के अवैध व्यापार संबंधी अपराध में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इनके पास से तेन्दुए की खाल अन्य अवशेषों को जब्त किया गया था। आरोपियों से गहन पूछताछ के बाद और उनकी निशान देही पर टीम द्वारा 44 अवशेष हड्डियां भी जब्त की गईं। तेंदुए की खाल की तस्कारी के प्रकरण में गिरफ्तार सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं विभिन्न न्यायालयों द्वारा खारिज की जा चुकी थीं। इनमें से दो अरोपी दोषी ठहराए जाने तक जेल में बंद रहे। लभगभ 18 माह तक चली प्रकरण की सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय जबलपुर द्वारा इन सभी आरोपियों को वन्य-जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 (1) में दोषी माना जाकर सजा सुनाई गई है। --आईएएनएस एसएनपी/एएनएम

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