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जिले में दर्ज हुआ लवजिहाद का पहला मामला

डिंडोरी, 05 फरवरी (हि.स.)। जिले से एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर निकाह कराने का मामला शुक्रवार को सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने छिंदवाड़ा से लड़की को आरोपितों के चंगुल से मुक्त कराने के साथ मप्र सरकार द्वारा बनाए गए नए धार्मिक स्वायत्ता कानून 2020 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपित युवक सहित उसके माता पिता, बुआ और एक चार पहिया चालक के विरुद्ध भी मामला दर्ज किया है। बताया गया कि छिंदवाड़ा निवासी आरोपित द्वारा लगभग 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर चार पहिया वाहन से नागपुर ले जाया गया और वहां जबरन निकाह कराकर उसे छिंदवाड़ा अपने घर ले आया गया। आरोपित द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म भी किया गया। पुलिस ने इस मामले में पास्को एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया है। कोतवाली प्रभारी सीके सिरामें ने बताया कि मोबाइल लोकेशन के आधार पर लड़की को आरोपितों के घर से बरामद किया गया। सभी आरोपित फरार हो गए हैं। उनकी तलाश की जा रही है। इस मामले में पुलिस नाबालिग का निकाह कराने वाले काजी पर भी मामला दर्ज करेगी। बताया गया कि जिला मुख्यालय के एक सेल में आरोपित युवक काम कर रहा था और उसने एक ड्राइवर के साथ मिलकर लड़की का अपहरण कर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। डिंडौरी जिले में मप्र शासन द्वारा हाल ही में बनाए गए नए धार्मिक कानून के तहत पहला अपराध दर्ज किया गया है। इस संबंध में डिंडौरी एसपी संजय सिंह का कहना है कि शुक्रवार को जिले की एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर नागपुर ले जाकर निकाह कराने का मामला सामने आया है। आरोपित युवक सहित उसके माता पिता, बुआ और ड्राइवर पर अपहरण कर दुष्कर्म सहित पास्को एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। आरोपितों के विरुद्ध मप्र धार्मिक स्वायत्ता कानून 2020 के तहत भी अपराध पंजीबद्ध हुआ है। आरोपितों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद निकाह कराने वाले काजी पर भी मामला दर्ज हो सकेगा। हिन्दुस्थान समाचार/पियूष/राजू-hindusthansamachar.in

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