तमिलनाडु में पोक्सो एक्ट के तहत स्कूली शिक्षक गिरफ्तार
चेन्नई, 22 मार्च (आईएएनएस)। तमिलनाडु में एक सरकारी स्कूल के 46 वर्षीय शिक्षक को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 10 वर्षीय छात्रा ने शिक्षक के खिलाफ यौन दुराचार की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर सोमवार को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। छात्रा ने इसकी शिकायत प्रधानाध्यापक से की थी, जिन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने चाइल्ड काउंसलर के साथ मिलकर बच्ची से बात की, जिन्होंने पुष्टि की थी कि उसने उसके साथ यौन दुर्व्यवहार किया था। शिक्षक को अन्नूर के पास एक सरकारी स्कूल में नियुक्त किया गया और पास के एक स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया। घटना उसके नए स्कूल में दाखिल होने के दो दिन बाद की है। चेन्नई के एक निजी मेडिकल कॉलेज में बाल मनोवैज्ञानिक और प्रोफेसर डॉ. सुकन्या चंद्रन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले बढ़ रहे हैं। एक अन्य कारक यह है कि बच्चों में जागरूकता भागफल अधिक है और वे इस पर माता-पिता या शिक्षकों को रिपोर्ट करते हैं। यह प्रारंभिक अवस्था में उचित परामर्श के बाद बच्चे को आघात से उबरने में मदद करता है और अपराध के अपराधियों को पॉक्सो अधिनियम लागू होने के बाद सख्त सजा दी जाती है। --आईएएनएस एचके/आरजेएस