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यासिर बेलीम पर की गई रासूका की कार्रवाई

रतलाम, 23 जून (हि.स.)।एसपी गौरव तिवारी के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकार कुमार पुरूषोत्तम द्वारा आदेश पारित कर यासिर उर्फ नासिर उर्फ बाजा पुत्र मोहम्मद सलीम बेलीम उम्र 30 वर्ष निवासी घास बाजार कलाईगर पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) क अंतर्गत कार्यवाही की गई है। आरोपित यासीर द्वारा 21 जून को गाली-गलौच कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने संबंधी शिकायत पर माणकचौक थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया, जिन घटनाओं को अनावेदक द्वारा साम्प्रदायिक रुप देने का प्रयास किया। उक्त दोनों घटनाओं को पुलिस द्वारा बड़ी सूझ-बूझ से बड़ा व साम्प्रदायिक रुप से लेने से रोका। आरोपित यासिर 2012 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर वर्तमान में सक्रिय अपराधी होना पाया गया। अनावेदक की आपराधिक गतिविधियां अत्याधिक बड़ चुकी थी। हिंदूस्थान समाचार / शरद जोशी

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