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दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को एक लाख का अर्थदंड, आजीवन कारावास की सजा

हरदोई, 02अप्रैल(हि.स.)। टडियावां थाना क्षेत्र में बालिका के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या करने वाले दोषी युवक को अपर जिला जज पॉक्सो चंद्र विजय श्रीनेत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार टडियावां थाना क्षेत्र के एक गांव में दस मार्च 2016 को एक शादी थी। जिसमें शामिल होने के लिए गांव की नौ वर्षीय बालिका भी गई थी। इस शादी में देहात कोतवाली क्षेत्र के गरीबपुरवा निवासी मोहम्मद साजिद झूला (मिक्की माउस) लगाने के लिए गया था। इस दौरान टेंट के पीछे लघुशंका के लिए गई बालिका को मोहम्मद साजिद घसीटकर खेत पर ले गया। जहां बालिका के साथ दुष्कर्म किया, 11 मार्च की सुबह बच्ची बेहोशी की हालत में गांव में ही स्थित एक खेत के पास नाले में पड़ी मिली। उपचार के दौरान बालिका की मौत 12 मार्च को हो गई। बच्ची के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर दोषी पाए गए मोहम्मद साजिद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम मृतका के माता पिता को देने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस की विवेचना में यह स्पष्ट हुआ था कि मोहम्मद साजिद ने दुष्कर्म के बाद पीड़िता बालिका द्वारा पहचान लिए जाने के डर से हत्या कर दी थी। बच्ची की हत्या सिर पर ईंट से वार करके की गई थी। उसका गला भी दबाया गया था। आरोपी मौके से यही समझकर भागा था कि बच्ची की मौत हो चुकी है, लेकिन उस वक्त वह जिंदा थी। पोस्टमार्टम में बच्ची के शरीर पर आठ गंभीर चोटें मिली थीं।इस जघन्य अपराध के लिए मिली सजा के अनुसार अब अभियुक्त को आजीवन जेल में रहना होगा। हिन्दुस्थान समाचार/अंबरीश

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