order-of-the-dm-of-srinagar---financial-business-units-should-install-their-own-cctv
order-of-the-dm-of-srinagar---financial-business-units-should-install-their-own-cctv

श्रीनगर के डीएम का आदेश- वित्तीय, व्यापार यूनिट अपनी सीसीटीवी लगाएं

श्रीनगर, 6 अप्रैल (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) ने जिले की सभी वित्तीय और व्यावसायिक इकाइयों को अच्छी गुणवत्ता वाले सीसीटीवी लगाने और सीसीटीवी सिस्टम में किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि देखने पर संबंधित पुलिस थानों को सूचित करने को कहा है। आदेश 5 अप्रैल से पहले ही लागू हो चुका है और 60 दिनों की अवधि के लिए लागू रहेगा, जब तक कि पहले वाला आदेश वापस नहीं लिया जाता है और आगे विस्तार या संशोधन के अधीन है। डीएम के आदेश में कहा गया है, इस आदेश का कोई भी उल्लंघन कानूनी परिणाम को आकर्षित करेगा, जैसा कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत माना जाता है। किसी भी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 188 के तहत साधारण कारावास से एक महीने तक की सजा या 200 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। डीएम ने कहा कि हाल ही में जम्मू-कश्मीर में देशद्रोही और विध्वंसक तत्वों द्वारा निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने की बढ़ती घटनाओं के कारण मौजूदा लगातार खतरे को देखते हुए, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तकनीकों के उपयोग सहित कई उपायों की आवश्यकता है। --आईएएनएस एचके/एसकेपी

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in