एनआईए ने नशीली दवाओं के मामले में 16 नार्को तस्करों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

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नई दिल्ली, 15 मार्च (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर मादक पदार्थों की जब्ती से संबंधित एक मामले में 16 नार्को तस्करों, छह अफगानिस्तान नागरिकों और एक महिला सहित चार भारतीयों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। इस मामले में दस लोगों को गिरफ्तार किया गया था जबकि छह अभी भी फरार हैं। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120 बी, 466, 471, धारा 8 (सी), 21 (सी), 23 (सी) और 29 नारकोटिक ड्रग्स एन्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट और धारा 17, 18 और यूए (पी) अधिनियम के 20 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया है। एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि अहमदाबाद में विशेष एनआईए अदालत के समक्ष आरोपपत्र दायर किया गया है। एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए दस आरोपियों में मचावरम सुधाकर, दुर्गा पूर्ण गोविंदराजू वैशाली, राजकुमार पेरुमल, प्रदीप कुमार और छह अफगानिस्तान के नागरिक, मोहम्मद खान अखलकी, मोहम्मद हुसैनी, फरदीन अमेरी, शोभन आर्यनफर, आलोकोजाई मोहम्मद खान और मुर्तजा हकीमी हैं। मामला 2021 में मुंद्रा बंदरगाह पर 2,988.21 किलोग्राम मादक पदार्थ (हेरोइन) की जब्ती से संबंधित है। खेप का आयात आशी ट्रेडिंग कंपनी द्वारा किया जा रहा था और ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह के माध्यम से हसन हुसैन लिमिटेड कंधार, अफगानिस्तान द्वारा निर्यात किया जा रहा था। नशीले पदार्थ अफगानिस्तान से आने वाले अर्ध-संसाधित तालक पत्थरों की आयात खेप में छुपाए गए थे। जांच के दौरान यह स्थापित किया गया था कि भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी पहले भी आरोपी व्यक्तियों के एक ही समूह द्वारा की गई थी। इनमें डीआरआई दिल्ली जोनल यूनिट द्वारा दर्ज किए गए अपराध शामिल हैं। पंजाब के होशियारपुर में भी 20.250 किलो हेरोइन जब्त की गई। इन दोनों अपराधों को भी तत्काल मामले में जुड़े अपराधों के रूप में शामिल किया गया था। एनआईए ने कहा कि हसन हुसैन लिमिटेड, कंधार, अफगानिस्तान के आरोपी मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद हसन और आशी ट्रेडिंग कंपनी के आरोपी एम सुधाकर, डीपी वैशाली और राजकुमार पेरुमल ने अन्य लोगों के साथ मिलकर भारत में भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए आपराधिक साजिश रची थी। सितंबर, 2021 में भेजी गई खेप को पकड़ा गयाथा, जबकि पहले की खेप दिल्ली और पंजाब में वितरण के लिए दिल्ली के एक गोदाम में प्राप्त और संग्रहीत की गई थी। एनआईए ने चार्जशीट में कहा कि आरोपी मोहम्मद हसन हुसैन और मोहम्मद हसन और अन्य सह-साजिशकर्ताओं के लिंक भी पाकिस्तान में स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के साथ सामने आए हैं। मादक पदार्थों की तस्करी की आय को पाकिस्तान स्थित आतंक के इशारे पर हवाला चैनलों के माध्यम से विदेशी संस्थाओं को वापस भेज दिया गया था। मामले में आगे की जांच की जा रही है। --आईएएनएस एमएसबी/आरएचए

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