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एनआईए कोर्ट ने नकली नोट मामले में बंगाल निवासी को दोषी करार दिया

नई दिल्ली, 26 मार्च (आईएएनएस)। पटना की एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत ने नकली भारतीय नोटों की तस्करी के आरोप में पश्चिम बंगाल के रहने वाले कामिरुज्जमां को दोषी ठहराया है। उसके खिलाफ सजा की घोषणा 28 मार्च को की जाएगी। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के अपराध को घर लाने में सक्षम था और पश्चिम बंगाल के निवासी कामिरुज्जमां को आईपीसी की धारा 489बी, 489सी, 120बी के साथ धारा 489बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया। शुरुआत में इस संबंध में 2019 में बिहार के बेतिया टाउन थाने में मामला दर्ज कराया गया था। बिहार पुलिस ने एक आरोपी जुलकर शेख के पास से चार लाख रुपये मूल्य के नकली नोट बरामद किए थे। बाद में जांच एनआईए को सौंप दी गई। जांच के बाद 2019 और 2020 में 6 लोगों के खिलाफ चार चार्जशीट दाखिल की गई थी। इससे पहले तीन आरोपियों- शाहनवाज शेख, मन्नालाल चौधरी और सलीम एसके को इस मामले में 25 फरवरी को दोषी करार देते हुए आठ साल कैद की सजा सुनाई गई थी। शुक्रवार को दोषी करार दिए गए आरोपी ने सह आरोपी सलीम स्क से नकली नोट जमा कर आरोपी शाहनवाज शेख के जरिए बेतिया भेज दिया था। वह इस मामले में एफआईसीएन तस्करी के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। --आईएएनएस एसजीके/एएनएम

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