रांची, 3 फरवरी (आईएएनएस)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने झारखंड के पलामू जिले में हो रही अवैध माइनिंग की जांच का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल की विशेष अदालत ने गुरुवार को अवैध माइनिंग से जुड़ी शिकायत पर सुनवाई करते हुए पलामू के उपायुक्त को इस बाबत नोटिस भी जारी किया है। पलामू के उपायुक्त को दो हफ्ते के भीतर क्षेत्र में हो रही अवैध माइंनिंग की जांच के बाद रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। ट्रिब्यूनल ने पूछा है कि अवैध खनन से अब तक कितना नुकसान हुआ है, प्रशासन को इस बारे में जानकारी थी या नहीं और अगर जानकारी थी तो क्या और कब-कब कार्रवाई की गयी? रिपोर्ट में इन सभी बिंदुओं पर जवाब देने को कहा गया है। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा है कि जांच के दौरान अवैध माइनिंग की जानकारी मिलती है तो इसपर रोक के लिए तत्काल कदम उठाये जायें। बता दें पलामू के पंडवा प्रखंड में अवैध माइनिंग की शिकायत करते हुए एनजीटी कोर्ट में ध्वजा पहाड़ संघर्ष समिति की ओर से पिछले दिनों याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया है कि अधिकारियों को भी क्षेत्र में अवैध माइनिंग की जानकारी है, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस मसले पर ग्रामीण आंदोलन भी कर रहे हैं। याचिका पर पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने इस मामले में सर्कल ऑफिसर द्वारा की गयी जांच से संबधित रिपोर्ट की जानकारी थी। इस दौरान एनजीटी ने कहा कि पूर्व में सीओ की जांच रिपोर्ट में अवैध माइनिंग की पुष्टि हुई थी। ऐसे में सीओ की ओर से क्या कार्रवाई की गयी, इसकी जानकारी भी अगली सुनवाई के दौरान देने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। --आईएएनएस एसएनसी/एएनएम