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फर्जी असलहा मामले में मुख्तार अंसारी की अगली सुनवाई 21 को

मऊ, 19 मई (हि.स.)। फर्जी पता से लिए गए असलहे में की गई पैरवी मामले में बांदा जेल में बंद आरोपित मुख्तार अंसारी की पेशी बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। इस दौरान मुख्तार अंसारी ने जेएम फास्ट ट्रैक महिला अपराध संतोष वर्मा को बताया कि जो सुविधाएं उन्हें जेल में मिलनी चाहिए थी, वो नहीं दी जा रही है। मेडिकल बोर्ड की जांच मे भी डॉक्टर ने जो सलाह दी है, उसका भी पालन जेल अधीक्षक द्वारा नहीं किया जा रहा है। जेएम फास्ट ट्रैक संतोष वर्मा ने अभियोजन अधिकारी और मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह के तर्कों को सुनने के बाद मुख्तार अंसारी का न्यायिक अभिरक्षा का रिमांड स्वीकृत करते हुए सुनवाई के लिए 21 मई की तिथि नियत की है। साथ ही जेल अधीक्षक बांदा से मुख्तार अंसारी की मेडिकल बोर्ड की पूरी रिपोर्ट तलब किया है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिण टोला निहार नंदन कुमार की तहरीर पर पांच जनवरी 2020 को आयुध अधिनियम और जालसाजी मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसमें मुख्तार अंसारी समेत सात लोग आरोपित बनाये गए थे। आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने अपने करीबियों को असलहा लाइसेंस के लिए जिलाधिकारी को अपने लेटर पैड पर पत्र लिखकर असलहा लाइसेंस जारी करने की सिफारिश की थी। इसके बाद जिलाधिकारी ने उन लोगों का लाइसेंस जारी किया था। बाद में जांच के बाद जिन लोगों के नाम असलहा लाइसेंस जारी किया गया था उनका नाम पता फर्जी पाया गया। इस पर मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों के विरुद्ध दक्षिणटोला थाना में रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने विवेचना के बाद मुख्तार अंसारी सहित सभी के विरुद्ध आरोप पत्र सीजेएम कोर्ट मे पेश किया। इसी मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। अगली तारीख 21 मई को दी गई। हिन्दुस्थान समाचार/वेद/विद्या कान्त

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