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मनी लॉन्ड्रिंग मामला : दिल्ली हाईकोर्ट ने अवंता ग्रुप के प्रमोटर की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 23 मई (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा, जिन्हें यस बैंक से 515 करोड़ रुपये के ऋण के कथित हेराफेरी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। थापर ने पिछले सप्ताह निचली अदालत द्वारा अपनी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ता की दलीलों के बाद न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने ईडी को नोटिस जारी कर मामले को 27 मई के लिए स्थगित कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स के विशेष न्यायाधीश ने 19 मई को थापर की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जो उनके बिगड़ते स्वास्थ्य का हवाला देते हुए चिकित्सा आधार पर दायर की गई थी। सेंट्रल जेल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि थापर को सीने में लगातार बाएं तरफ दर्द रहता है। वह धड़कन बढ़ना, चक्कर आना जैसी परेशनियों का भी सामना कर रहे हैं। जांच में देरी से बड़ी क्षति हो सकती है। प्रवर्तन निदेशालय के वकील एन.के. मट्टा ने जमानत पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उनके उपचार की व्यवस्था जेल अधिकारी अच्छी तरह कर सकते हैं। थापर का प्रतिनिधित्व वकील संदीप कपूर कर रहे हैं, जो करंजावाला एंड कंपनी के सीनियर पार्टनर हैं। उनकी टीम में वीर संधू, रजत सोनी, विवेक सूरी, मृदुल यादव, अभिमांशु ध्यानी और साहिल मोदी शामिल हैं। टीम ने वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन को थापर की ओर से पेश होने की जानकारी दी थी। --आईएएनएस एसजीके/एएनएम

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