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केरल के छात्र के अपहरण और हत्या मामले में आरोपी व्यक्ति को उम्रकैद

नई दिल्ली, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। सीबीआई की विशेष अदालत ने इंजीनियरिंग के छात्र श्याम मंडल के अपहरण और हत्या के आरोपी मोहम्मद अली को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा सुनाते हुए आरोपी पर 10 लाख रुपये का जुमार्ना भी लगाया। आरोपी पर लगाए गए जुर्माने में से चार लाख रुपये पीड़िता के माता-पिता को दिए जाएंगे। सीबीआई ने 31 दिसंबर, 2008 को केरल उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में मामला दर्ज किया था और मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी, जो पहले मेडिकल कॉलेज पुलिस स्टेशन, तिरुवनंतपुरम में दर्ज की गई थी। 13 अक्टूबर, 2005 को, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तिरुवनंतपुरम के छात्र मंडल अपने छात्रावास के साथी के साथ पूर्वी किले में गए थे। मंडल अपने छात्रावास-साथी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से मिलने चला गया था। यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी ने उसे रिहा करने के लिए उसके पिता से 20 लाख रुपये की फिरौती मांगने के उद्देश्य से उसका अपहरण कर लिया था। लेकिन उसे भुगतान नहीं किया गया क्योंकि आरोपी ने इस आशंका पर मंडल की हत्या कर दी कि अगर पीड़ित को जीवित छोड़ दिया गया, तो वह उसे पहचान सकता है और उसे फंसा सकता है। जांच के बाद सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ 28 अक्टूबर 2010 को चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने पाया कि सीबीआई अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने में सक्षम थी। इसके बाद उसने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। –आईएएनएस एमएसबी/आरएचए

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