क्राइम
गया में महिला अपहरण काण्ड में आरोपी को उम्रकैद की सजा
गया, 18 फरवरी (हि.स.)। एक महिला की हत्या के लिए अपहरण मामले में त्वरित न्यायालय 2 के जज कामेश्वर नाथ राय ने दोषी पाए गए अभियुक्त सुरेंद्र मांझी को उम्र कैद की सजा गुुुरुवार को सुनाई । कोर्ट ने उसे पांच हजार रुपया आर्थिक दंड भी लगाया। वह अतरी थाना क्षेत्र के आजाद नगर का रहने वाला है। ए पी पी सुनील कुमार ने बताया कि सूचक अरविंद रजक के बयान पर पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध अतरी थाना कांड संख्या 74/07 दर्ज किया था । वह अन्य लोगों के साथ मिलकर 23 सितंबर 2007 की रात्रि को सूचक की मां कुंती देवी की हत्या करने के उदेश्य से अपहरण कर लिया था जो लौट कर नहीं आई थी । इस वाद में अभियोजन की ओर से छह गवाहों का परीक्षण कराया गया । मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रमोद कुमार ने बहस किया । हिन्दुस्थान समाचार/पंकज/चंदा-hindusthansamachar.in