तारापुर परमाणु ऊर्जा के आस-पास अवैध निर्माणों पर कार्यवाही के निर्देश

Instructions for action on illegal constructions around Tarapur nuclear power

मुंबई,08 जनवरी (हि. स.)।विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने निर्देश दिया कि,तारापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना के पांच किलोमीटर के भीतर किसी भी आवास के निर्माण की अनुमति के बिना किए गए निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह के निर्माण,परियोजना के आस-पास के क्षेत्र में गंभीर और खतरनाक है, तत्काल कार्यवाही करके एक महीने के भीतर कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। पालघर तालुका के तारापुर में 72 एकड़ सरकारी भूमि के अवैध हस्तांतरण और उस पर अनधिकृत निर्माण के संबंध में विधान भवन में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में कोंकण विभाग के आयुक्त अन्नासाहेब मिसल, पालघर जिला कलेक्टर माणिक गुरसल, प्रांतीय अधिकारी धनजी तोरास्कर, उप राजस्व सचिव अजीत देशमुख और क्षेत्र के अन्य संबंधित अधिकारियों और नागरिकों ने भाग लिया। विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि सरकारी जमीन पर ऐसा निर्माण कानूनी नहीं है।इसके लिए संबंधित डेवलपर और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। पटोले ने यह भी निर्देश दिया कि इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की जाए और एक महीने के भीतर कारवाही पर एक रिपोर्ट पेश की जाए। हिन्दुस्थान समाचार/योगेन्द्र-hindusthansamachar.in

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