
अशोकनगर, 24 मार्च (हि.स.)। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एमके चौहान की अदालत ने पति के साथ गांव न जाने पर पत्नि पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर मारने के आरोप में बुधवार को आरोपित पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह जानकारी देत हुए मीडिया सेल प्रभारी सुदीप शर्मा ने बताया कि 17 अप्रैल 2018 में मृतक फरियादिया ने जिला अस्पताल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने मायके में घर पर अकेली थी, इसी दौरान पति लक्ष्मण आदिवासी घर आया और घर सिजावट गांव चलने को कहा, जब उसने कहा कि मम्मी-पापा के आने के बाद पूछकर चलेगी। इतने में पति ने गुस्सा होकर थप्पड़ मारे और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी और मौके से फरार हो गया। इसके बाद फरियादिया द्वारा पूरी घटना से अपने माता-पिता को बताई, जिसे अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। बाद में आग लगने के कारण फरियादिया की मृत्यु हो जाने से देहात पुलिस द्वारा हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था जिसको लेकर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपित पति को आजीवन कारावास की सजा के साथ दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। हिन्दुस्थान समाचार/ देवेन्द्र ताम्रकार/राजू