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वाहन निर्माता कंपनी, रिपेयर सेंटर पर सवा 11 लाख रुपये का हर्जाना

हरिद्वार, 28 मई (हि.स.)। जिला उपभोक्ता आयोग ने वाहन निर्माता व उसके रिपेयर सेंटर को उपभोक्ता सेवा में कमी व लापरवाही बरतने का दोषी पाया है।आयोग ने एक माह की अवधि में वाहन की पंजीकरण संख्या ठीक कराने, टैक्सी के रूप में खर्च की गई धनराशि छह लाख रुपये, अधिवक्ता फीस 25 हजार रुपये व विशेष क्षतिपूर्ति के रूप में पांच लाख रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर शिकायतकर्ता वाहन ठीक कराने के साथ साथ उक्त धनराशि पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से पाने का अधिकारी होगा। गंगा टॉकीज निकट बड़ा बाजार हरिद्वार निवासी नवीन कुमार अग्रवाल ने वाहन निर्माता कंपनी स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र व चैनल मोटर्स, जैन गोदाम देहरादून के खिलाफ एक केस दर्ज कराया था। वर्ष 2015 को शिकायतकर्ता ने वाहन निर्माता कंपनी की निर्मित स्कोडा कार खरीदी थी। कार खरीदते वक्त शिकायतकर्ता ने बीमा व पंजीकरण भी कराया था। नवम्बर 2018 में उक्त कार चलते चलते सड़क पर रुक गई थी। इसके एक सप्ताह के बाद दोबारा उक्त कार ऐसे ही रूक गई थी। जिसपर शिकायतकर्ता उक्त कार को कम्पनी के अधिकृत रिपेयर सेंटर पर ठीक कराने ले गया था। रिपेयर सेंटर ने कार को चेक कर ठीक करने के बाद उससे 17 हजार 735 रुपये चार्ज लेकर कार दे दी थी।लेकिन तीन चार दिन के बाद उक्त कार ऐसे ही रुक गई थी। जिसपर शिकायतकर्ता रिपेयर सेंटर पर कार को लेकर गया, तो उसने फाइव्हिल डिफेक्ट बताते हुए नया पार्ट डालने की बात बताई। साथ ही शिकायतकर्ता को दो चार दिन के बाद आने के लिए कहा।तय अवधि के बाद शिकायतकर्ता ने मोबाइल पर संपर्क किया, तो रिपेयर सेंटर ने कम्पनी से पार्ट नही आने की जानकारी देते हुए ठीक करके देने के लिए कहा था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने कई बार रिपेयर सेंटर से संपर्क किया, लेकिन बहाने बाजी बनाते हुए कार ठीक नहीं करके दी। जिस पर शिकायतकर्ता ने कम्पनी के अधिकारी से बातचीत की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि करीब दो साल से उसकी कार रिपेयर सेंटर के यहां खड़ी हुई है। जोकि न तो कोई कार्रवाई और न ही संतोषजनक उत्तर दे रहे हैं। हिन्दुस्थान समाचार/रजनीकांत

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