नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। BJP और RSS नेता रंजीत श्रीनिवास मर्डर मामले में केरल की एक स्थानीय अदालत ने 15 PFI कार्यकर्ताओं को मौत की सज़ा सुनाई है। 19 दिसंबर, 2021 को BJP और RSS नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या कर दी गई थी। स्थानीय कोर्ट ने 20 जनवरी को PFI के 15 कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया था। 30 जनवरी कोर्ट ने सभी दोषियों को मौत की सज़ा सुनाई।
ये हैं सभी 15 आरोपी
आपको बता दें कि RSS नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या केरल के अलाप्पूझा में उनके घर पर 19 दिसंबर 2021 को की गई थी। ये सभी आरोपी प्रतिबंधित PFI संगठन से जुड़े थे। मालेविककारा एडिशनल डिस्ट्रिक कोर्ट 15 में से 8 को सीधे हत्या में शामिल पाया। इन सभी को कोर्ट ने धारा 302 (हत्या), धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा), धारा 449 (गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण), धारा 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 341 के तहत दोषी पाया था। वहीं अन्य हत्या के दौरान घर के बाहर पहरा दे रहे थे। कोर्ट ने उन्हें भी दोषी माना है।
दोषियों के नाम नईसम, अनूप, अजमल, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम, सफरुद्दीन, मनसाद, जसीब राजा, नवास, समीर, जाकिर हुसैन, शाजी, शेरनास और अशरफ हैं।
परिवार के सामने हुई हत्या
जानकारी के अनुसार कोर्ट में पीड़ित पक्ष ने दलील देते हुए कहा था की ये सभी प्रशिक्षित हत्यारे थे। और उस दिन आरोपियों ने पत्नी और मां के सामने रंजीत को मौत के घाट उतार दिया था। RSS नेता रंजीत श्रीनिवास भाजपा के ओबीसी मोर्चा से भी लंबे समय से जुड़े थे।