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सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी मामले में घोष ब्रदर्स ऑटोमोबाइल्स के खिलाफ मामला किया दर्ज

नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को कहा कि उसने गुवाहाटी स्थित घोष ब्रदर्स ऑटोमोबाइल्स और उसके प्रमोटरों और निदेशकों के खिलाफ 168 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में मामला दर्ज किया है। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि एजेंसी ने घोष ब्रदर्स ऑटोमोबाइल्स के सभी प्रमोटर-निदेशक प्रणब कुमार घोष, प्रतुल कुमार घोष, गीता रानी घोष और प्रबीर कुमार घोष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने प्रमोटरों और निदेशकों के अलावा अरुणाभा चट्टोपाध्याय, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अज्ञात बैंक अधिकारियों और निजी व्यक्तियों को भी नामजद किया है। अधिकारी ने बताया कि आईडीबीआई बैंक की शिकायत के आधार पर 168.62 करोड़ रुपये का नुकसान होने का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गुवाहाटी स्थित निजी कंपनी को आईडीबीआई बैंक, गुवाहाटी शाखा से वाहन खरीदने के लिए 64.67 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से ट्रम ऋण और नकद ऋण सुविधा स्वीकृत की गई थी। यह आगे आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने झूठे दस्तावेज जमा करके ऋण का लाभ उठाया और आरोपी ने जिस उद्देश्य के लिए ऋण स्वीकृत किया गया था, उसके अलावा अन्य उद्देश्य के लिए पैसे का डायवर्जन किया और इस तरह 31 जनवरी, 2021 तक बैंक को 168.62 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। --आईएएनएस एचके/एएनएम

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