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भिलाई नगर:इमरजेंसी बटन बंद करने वाले आरोपितों के खिलाफ अपराध दर्ज, बायलर में विस्फोट की थी योजना

भिलाई नगर, 25 अप्रैल(हि. स.)। भिलाई इस्पात संयंत्र के 25 मेगा वाट क्षमता के पावर एंड ब्लोइंग स्टेशन- 2 के स्टीम टर्बो जनरेटर के कंट्रोल रूम में शनिवार की सुबह बलात प्रवेश कर इमरजेंसी बटन के कवर को तोड़कर बंद करने वाले चार आरोपितों के खिलाफ रविवार रात भट्टी पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सभी चारों आरोपितों के खिलाफ लोक सम्पत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 के तहत कायमी की गई है। भट्टी थाना प्रभारी भूषण एक्का ने बताया कि प्रार्थी के. प्रेम कुमार (57 वर्ष )निवासी , प्रगति नगर, रिसाली बीएसपी के पावर एण्ड ब्लोविंग स्टेशन 2 न्यू वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं । 24 अप्रैल प्रातः पावर एंड ब्लोइंग स्टेशन 2 के स्टीम टर्बो जनरेटर के इंचार्ज कार्तिक राम भगत जिसकी भी रात्रि कालीन इयूटी थी । उसने फोन पर जानकारी दी कि आरोपितों के द्वारा सुबह लगभग साढ़े 6 बजे बजे सुनियोजित तरीके से इकाई में अनाधिकृत तरीके से स्टीम टर्बो जनरेटर नं. 04 कन्ट्रोल रूम के अंदर संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया । रोके जाने के बावजूद उन लोगों ने आपातकालीन बटन के कवर को तोड़ कर जबरदस्ती स्विच बंद करके चले गये , जिससे एस टी जी-4 इकाई का पूरा ऑपरेशन बंद हो गया । जैसे ही कंट्रोल रूम में बैठे कर्मचारियों को इसकी सूचना मिली, निर्देश देते हुए कर्मचारियों को तत्काल दौडाया और कुछ ही समय बाद विद्युत प्रवाह आटोमैटिक होने से विद्युत प्रवाह सामान्य करते हुए इकाई के ऑपरेशन को बचाया । कार्तिक राम ने बताया कि कन्ट्रोल रूम के अंदर स्विच बोर्ड से तोड़फोड़ हुई थी । भिलाई इस्पात संयंत्र के पावर एंड ब्लोइंग स्टेशन 2 में 25 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है । जहां से ऑक्सीजन प्लांट , ब्लास्ट फर्नेश आदि को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर विद्युत का प्रवाह होता है । उपरोक्त आरोपितों द्वारा उक्त अपराधिक कार्य से प्लांट , ब्लास्ट फर्नेश आदि को नुकसान होने सी सम्भावना है । कोविड 19 संक्रमण बीमारी के समय भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा अन्य राज्यो में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है । उपरोक्त आरोपितों द्वारा जानबूझकर केन्द्र सरकार की सार्वजनिक उपकरण भिलाई इस्पात संयंत्र को बड़े नुक़सान में डालने के लिए तथा विद्युत आपूर्ति और वर्तमान समय के महामारी कोविड 19 के समय में देश के अति महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपकरण को क्षति पहुँचाने के उद्देश्य सेयह कुकृत्य किया गया । इनकी इस हरकत से बायलर के स्टीम लाइन मे विस्फोट भी हो सकता था, जिसे समय रहते नियंत्रण किया गया । के प्रेम कुमार वरिष्ठ प्रबंधक की रिपोर्ट पर पुलिस के द्वारा सुनील कुमार शर्मा, ब्रजेश कुमार सिंह, उमेश कुमार दास, निशांत सूर्यवंशी के खिलाफ अप० क्र. 64/2021 धारा 448. 186, 427 भा.द.वि., 3 लोक सम्पत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/अभय जवादे

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