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औरैया : पुलिस की दोषपूर्ण गैंगस्टर कार्यवाही पर कोर्ट ने आपत्ति जताई

औरैया 04 फरवरी (हि.स.)। केवल एक मामले के आरोपी पर गैंगस्टर अधिनियम के कठोर प्रावधानों का विधि विरूह तरीके से लागू किये जाने की पुलिस कार्यवाही पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम महेश चन्द्र वर्मा ने कठोर कदम उठाते हुए दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूह विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु महानिदेशक व प्रमुख सचिव को लिखा है। मामला कोतवाली औरैया का है। पुलिस ने मुहल्ला सत्तेश्वर (तकिया) औरैया निवासी मो. कैफी अहमदपुर रहीश अहमद को 9 जनवरी 2021 को समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 3/1 का आरोपी बनाया। वह 20 जनवरी 2021 से जिला कारागार इटावा में निरूह हैं। इस आरोपी मो. कैफी अहमद का जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश ए.डी.जे. महेश चन्द्र वर्मा के समक्ष प्रस्तुत हुआ। आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आरोपी मो. कैफी अहमद के विरूह गैंगचार्ट में मात्र एक अभियोेग थाना औरैया का जाली करेंसी छापने वाले गिरोह का सदस्य पंजीकृत है। जिसने वह हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा है केवल एक अभियोग दर्ज होने के आधार पर गैंगस्टर का कोई अपराध गठित नहीं होता है। किसी भी थाने में उसके विरूह कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है। उसके पास कोई चल-अचल सम्पत्ति नहीं है तथा पेशे से वह ड्राइवर है तथा गाड़ी चलाकर अपना जीविकोपार्जन करता है। जमानत का विरोध करते हुए उप जिला शसकीय अधिवक्ता ने भी यह स्वीकार किया कि आरोपी पर केवल एक मात्र प्रकरण विचाराधीन है तथा उसी के आधार पर अभियुक्त को प्रस्तुत गैंगस्टर के मामले में अभियोजित किया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह माना कि आरोपी का गैंगस्टर मामले में आरोपित करने में उच्च न्यायालय व पुलिस उच्चाधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं किया है तथा उन्होंने अभियुक्त मो. कैफी अहमद का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर लिया। गौरतलब है कि, एडीजे ने आदेश की एक-एक प्रति पुलिस महानिदेशक व उत्तर प्रदेश शासन के गृह व प्रमुख सचिव को भेजी गई है। जिसमें कोर्ट ने उक्त प्रकारण में विधि विरूद्ध तरीके से अभियुक्त के खिलाफ गिरोह बन्द अधि. के कठोर प्रावधानों के अन्र्तगत के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए उक्त जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए लिखा है। हिन्दुस्थान समाचार/ सुनील-hindusthansamachar.in

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