प्रतिबंधक आदेश जारी
मुंबई,03 अक्टूबर (हि.स.)।पालघर का जिला प्रशासन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने को लेकर अलर्ट है। जिला प्रशासन राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के लिए रैलियां, भूख हड़ताल, धरने, आंदोलन होने से बाधाएं होने की संभावना है। पालघर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए,जिला मजिस्ट्रेट, पालघर डॉ. किरण महाजन ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37 (1) (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, 01 से 14 अक्टूबर 2020 तक पालघर जिला अधीक्षक के अंतर्गत सभी पुलिस स्टेशनों की सीमा के अंदर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। 1) हथियार, तलवारें, भाले, लाठी, डंडे, बंदूक, चाकू, लाठी या लाठी या ऐसी कोई भी वस्तु जो शारीरिक चोट के लिए इस्तेमाल की जा सकती हो उस पर रोक 2) किसी भी क्षारीय या विस्फोटक ले जाने पर रोक 3) पत्थरों या प्रक्षेपास्त्रों को ले जाना, स्टोर करना या बनाना या फेकने पर रोक 4) किसी भी व्यक्ति के छायाचित्र को प्रदर्शित करने पर रोक 5) सार्वजनिक रूप से घोषणा,भाषण करना, गाने गाना, संगीत वाद्ययंत्र बजाने पर रोक 6) चित्र, संकेत, प्लेकार्ड या किसी अन्य वस्तु या वस्तु को बनाना, लोगों के बीच ऐसे भाषणों का प्रचार करना, जो सभ्यता या संस्कृति को नुकसान पहुंचा सकते हैं या सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं उस पर रोक ध्यान रहे यह आदेश अंतिम संस्कारों पर लागू नहीं होगा। साथ ही, यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नियोजित हैं और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के अनुसार या जिन्हें ड्यूटी या विकलांगता के कारण लाठी चलाना आवश्यक है। हिन्दुस्थान समाचार/योगेन्द्र/ राजबहादुर-hindusthansamachar.in