बाज़ार
सेबी ने दिवाला प्रक्रिया से होकर निकली कंपनियों के लिये सार्वजनिक शेयरधारिता नियमों में किया बदलाव
नयी दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कार्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से होकर निकली और फिर से सूचीबद्ध के लिये आवेदन करने वाली कंपनियों के मामले में 25 प्रतिशत न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी से संबंधित नियम में बदलाव करने का फैसला किया है। सेबी निदेशक मंडल की बुधवार क्लिक »-www.ibc24.in