लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान ईएमआई पर ब्याज माफी की गाइडलाइंस जारी
लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान ईएमआई पर ब्याज माफी की गाइडलाइंस जारी

लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान ईएमआई पर ब्याज माफी की गाइडलाइंस जारी

-2 करोड़ रुपये तक के लोन पर 6 महीने की अवधि के ब्याज पर मिलेगी छूट -सरकार ने लोन पर ब्याज पर ब्याज माफी संबंधी दिशा-निर्देशों को दी मंजूरी नई दिल्ली, 24 अक्टूबर (हि.स.)। त्योहारी सीजन के बीच केंद्र सरकार ने करोड़ों लोगों को दशहरा का तोहफा दे दिया है। सरकार ने मोरेटोरियम अवधि के दौरान लोन ईएमआई में ब्याज पर लगने वाले ब्याज से राहत दे दी है। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। भुगतान से संबंधित गाइटलाइन को दी मंजूरी वित्त मंत्रालय के जारी बयान के अनुसार सरकार ने 1 मार्च, से 31 अगस्त 2020 के बीच के 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर 6 महीने की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर को अनुग्रह राशि के तौर पर कर्जदारों को भुगतान से संबंधित गाइडलाइन को मंजूरी दी है। दो करोड़ रुपये तक लोन ब्याज पर पेनाल्टी नहीं इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने लोन मोरेटोरियम की अवधि में मासिक किस्त नहीं दी है, तो अब आपको उसके ब्याज पर पेनाल्टी नहीं देना पड़ेगा। लोगों को ये लाभ पात्रता मानदंड के अनुसार कर्ज देने वाले संस्थानों के जरिए से प्राप्त होगा। इस योजना में 2 करोड़ रुपये तक के एमएसएमई के लिए लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया, ऑटो लोन, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए लोन, पर्सनल लोन और कंज्यूमर लोन शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की तरफ से कोविड-19 की महामारी के दौर में लोन मोरेटोरियम की सुविधा पर 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर ब्याज पर ब्याज छूट योजना को शीघ्र लागू करने के दिशानिर्देश दिए थे। एक अनुमान के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस ब्याज पर ब्याज की माफी से सरकारी खजाने पर 6,500 करोड़ रुपये का बोझ आएगा। हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर-hindusthansamachar.in

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