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एफएसएसएआई ने एक अक्टूबर से बिल पर लाइसेंस संख्या का उल्लेख अनिवार्य किया
नयी दिल्ली, 10 जून (भाषा) खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने खाद्य व्यापार परिचालकों के लिए इस साल एक अक्टूबर से नकद रसीदों या खरीद चालान पर एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इस संबंध में एक ताजा क्लिक »-www.ibc24.in