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ई-कॉमर्स के खिलाफ शिकायत हुई आसान:कंपनियों पर नोडल ऑफिसर की नियुक्ति का नियम लागू, विदेश में रजिस्टर्ड कंपनियों को भी पालन करना होगा
ग्राहकों के से कोई लेवी चार्ज तभी लेना होगा जब वह खरीदारी को कनर्फ्म करे। नहीं तो फिर इस तरह का चार्ज कंपनी को भरना होगा अगर वह ऑर्डर को कैंसल करती है ई-कॉमर्स का नया नियम पहली बार जुलाई 2020 में नोटिफाई किया गया था कस्टमर केयर और शिकायत क्लिक »-newsindialive.in