Windfall Tax: कच्चे तेल कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत, अब नहीं लगेगा कोई विंडफॉल टैक्स

कच्चे तेल के कारोबारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल के उत्पाद पर विंडफॉल टैक्स हटा दिया है।
Windfall Tax: कच्चे तेल कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत, अब नहीं लगेगा कोई विंडफॉल टैक्स

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। केंद्र सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर को घटाकर शून्य कर दिया है। घरेलू तेल पर आकस्मिक कर 4,100 रुपये प्रति टन से घटाकर शून्य कर दिया गया। वहीं, डीजल और एविएशन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर टैक्स की शून्य दर को बरकरार रखा गया है।

टैक्स को घटाकर शून्य किया गया

सोमवार को एक सरकारी बयान के अनुसार, तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) सहित कंपनियों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल पर आकस्मिक कर को 4,100 रुपये प्रति टन से घटाकर शून्य कर दिया गया है। यह दूसरी बार है जब घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) शून्य कर दिया गया है। यह टैक्स पिछले साल जुलाई में पेश किया गया था।

पेट्रोल डीजल कर पर भारी राहत

इससे पहले सरकार ने 2 मई को कच्चे तेल पर सामयिक कर को 6,400 रुपये प्रति टन से घटाकर 4,100 रुपये प्रति टन कर दिया था। साथ ही, पेट्रोल और डीजल ईंधन के निर्यात पर कर शून्य कर दिया गया है और समान स्तर पर बना हुआ है। इसी तरह जेट ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर शुल्क शून्य है।

कंटिंजेंसी कर पर छूट

पिछले साल 1 जुलाई से सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर मनमाना कर लागू कर दिया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगभग 76 डॉलर प्रति बैरल तक गिर गई, जिससे घरेलू स्तर पर कच्चे तेल पर सामयिक कर में कमी आई। सरकार हर 15 दिन में कंटिंजेंसी टैक्स की समीक्षा करती है।

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