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Monday, March 9, 2026
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Government Order: निजी कंपनियों के लिए खास आदेश जारी, शेयर डीमैट कराने की डेडलाइन जारी

shares Demat: निजी कंपनियों के शेयरों को 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदला जाना है। इससे वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ने और निगरानी बेहतर होने की आस है।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। निजी कंपनियों के शेयरों को 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदला जाना है। इससे वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ने और निगरानी बेहतर होने की आस है। इसे लेकर सरकार ने आदेश जारी किया है। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने कंपनी (प्रॉस्पेक्टस एवं प्रतिभूतियों का आवंटन) विनियमन में नया खंड जोड़ा है। इसमें निजी कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर जारी करने को कहा गया है। छोटी कंपनियों के अतिरिक्त निजी कंपनियों को उप नियम 2 के तहत तय समय में सिर्फ डीमैट रूप में शेयर जारी करने होंगे।

ये है नियम

सरकार के आदेश में यह भी कहा गया है कि डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के प्रावधानों के तहत प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में तब्दील करने की सुविधा देनी होगी। कोई निजी कंपनी वित्त वर्ष के अंतिम दिन मतलब 31 मार्च 2023 या उसके बाद उस वित्त वर्ष के अंके​क्षित वित्तीय नतीजों के मुताबिक छोटी कंपनी नहीं है तो उसे वित्त वर्ष खत्म होने के अगले 18 महीनों में इस नियम के प्रावधानों का पालन करना होगा। जिन कंपनियों की इक्विटी पूंजी 4 करोड़ से कम और कारोबार 40 करोड़ से कम है, उनको छोटी निजी कंपनियों की श्रेणी में रखा जाता है। कोई कंपनी न तो होल्डिंग और न सहायक कंपनी है तो उसे इस नियम से छूट दी जाएगी।

बेईमानी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी

कॉरपोरेट अनुपालन फर्म एमएमजेसी ऐंड एसोसिएट्स के संस्थापक मकरंद एम जोशी ने बताया कि निजी कंपनियों की कुछ श्रे​णियों के शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलने की कंपनी मामलों के मंत्रालय की यह पहल वित्तीय बाजारों में पारद​र्शिता सुनि​श्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारत में कारोबारी सुगमता बढ़ाने समेत भौतिक शेयरों में लेन-देन के दौरान बेईमानी पर लगाम कसने में मदद मिलेगी।

फिलहाल सूचीबद्ध कंपनियों के लिए ही अनिवार्यता

अभी कंपनी मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित सूचीबद्ध कंपनियों को शेयर डीमैट करने की जरूरत होती है। निवेशक के लिए कागजी शेयर रखने में बंदिश नहीं है, मगर शेयर किसी और को देते समय इलेक्ट्रॉनिक रूप में तब्दील कराना होगा।

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