RBI New Order: रिजर्व बैंक का आदेश- बैंकों ने प्रॉपर्टी पेपर देने में देरी की, तो हर्जाना देना होगा

RBI New Order: रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रॉपर्टी पर लोन मामले में ग्राहकों के हक में बड़ा निर्णय लिया है। बैंक ने बुधवार की सुबह इस संबंध में नया आदेश जारी किया है।
आरबीआई बैंक।
आरबीआई बैंक।सोशल मीडिया।

नई दिल्ली, रफ्तार। रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रॉपर्टी पर लोन मामले में ग्राहकों के हक में बड़ा निर्णय लिया है। अब लोन चुका देने के बाद प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वापस देने में बैंक, एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां देरी करती हैं, तो उन्हें हर्जाना देना होगा। रिजर्व बैंक ने बुधवार की सुबह इस संबंध में नया आदेश जारी किया है।

RBI को मिल रही थीं शिकायतें

रिजर्व बैंक ने यह निर्णय स्मॉल फाइनेंस बैंकों समेत सभी कॉमर्शियल बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों व एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनियों को भेज दिया है। दरअसल, आरबीआई को शिकायतें मिल रही थीं कि ग्राहकों द्वारा लोन चुकाने या सेटल करने के बाद भी बैंकों एवं एनबीएफसी आदि द्वारा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देने में देरी की जाती है। आरबीआई ने कहा कि इस देरी के कारण विवाद और मुकदमेबाजी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं।

क्या कहता है नियम

सेंट्रल बैंक ने सभी संबंधित वित्तीय संस्थानों को ताजे आदेश में रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट यानी जिम्मेदार कर्ज व्यवहार की याद दिलाई है। आरबीआई के फेयर प्रैक्टिस कोड इस संबंध में साफ हिदायत देते हैं कि ग्राहक प्रॉपर्टी लोन की सारी किस्तें चुका देता है या लोन को सेटल करा लें तो ऐसे में उन्हें तत्काल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मिलने चाहिए, नहीं तो ग्राहक को हर्जाना देना होगा।

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