RS 2000 Ban News: PNB ने कहा- दो हजार रुपये के नोट बदलने के लिए किसी ID की जरूरत नहीं

आज यानि मंगलवार से 2000 रुपये के नोट बदलने जाने शुरू हो गये हैं। पीएनबी ने कहा है कि 2000 के नोट बदलने या जमा करने के लिए किसी पहचान पत्र की जरूरत नहीं है।
RS 2000 Ban News: PNB ने कहा- दो हजार रुपये के नोट बदलने के लिए किसी ID की जरूरत नहीं

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। स्टेट बैंक के बाद अब पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने भी 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। मंगलवार को जारी निर्देश में बैंक ने कहा कि बैंक नोट को बदलने या जमा करने के लिए किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। दरअसल देशभर में दो हजार रुपए के नोट बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है।

पहचान पत्र की जरूरत नहीं

पीएनबी ने ये निर्देश 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए और अधिक व्यक्तिगत जानकारी मांगने वाले एक पुराने फॉर्म के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये जानकारी दी है। बैंक की सभी शाखाओं को भेजे गए एक बयान में कहा गया है कि 2000 रुपये के नोट जमा करने और बदलने के लिए आधार कार्ड या आधिकारिक रूप से सत्यापित दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। बैंक ने समझाया कि इसके लिए आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है।

कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं

इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने भी 2000 रुपये के नोटों को बदलने की नीति जारी की थी। आरबीआई के मुताबिक, पैसे बदलने के लिए आपको पहचान पत्र (आईडी) पेश करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। 2000 के 10 नोट एक साथ बदले जा सकते हैं।

नोट 30 सितंबर तक बदले जा सकेंगे

पिछले हफ्ते ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के नोट को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की योजना की घोषणा की थी। आरबीआई ने कहा कि ग्राहक बैंकों में 2000 रुपये के नोट बदल सकते हैं या उन्हें 30 सितंबर तक अपने खातों में जमा कर सकते हैं। आरबीआई के अनुसार 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर की समय सीमा के बाद भी वैध रहता है।

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