बाज़ार
पीएम केयर्स निधि या तो संविधान के तहत हो या इसे ‘राज्य’ नहीं कहा जाए: याचिकाकर्ता ने अदालत में कहा
नयी दिल्ली| दिल्ली उच्च न्यायालय में मंगलवार को एक याचिकाकर्ता ने कहा कि कानून के तहत ‘सुविधाजनक व्यवस्थाएं’ नहीं चल सकतीं और पीएम केयर्स निधि को या तो संविधान के सख्त प्रावधानों के अधीन आना चाहिए या इसे ‘राज्य’ नहीं कहा जाना चाहिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति क्लिक »-www.prabhasakshi.com