Paytm समेत 2 बैंकों पर जुर्माना, RBI ने सुरक्षित बैंकिंग न होने पर की कार्रवाई

RBI Action On Bank: सुरक्षित बैंक प्रणाली नहीं होने पर आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक समेत कई बैंकों पर कार्रवाई की है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसने पेटीएम पेमेंट बैंक समेत कई बैंकों पर जुर्माना लगाया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसने पेटीएम पेमेंट बैंक समेत कई बैंकों पर जुर्माना लगाया है। @RBI एक्स सोशल मीडिया हैंडल।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। सुरक्षित बैंक प्रणाली नहीं होने पर आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक समेत कई बैंकों पर कार्रवाई की है। RBI ने बैंकों पर मोटा जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.39 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा पुणे के अन्नासाहेब सहकारी बैंक पर 4 लाख का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। ग्राहकों का लेन-देन समझौता प्रभावित नहीं होगा।

KYC नियमों का नहीं हो रहा पालन

RBI ने कहा कि उसने नो योर कस्टमर (KYC) मानदंडों समेत प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर 5.39 करोड़ का जुर्माना लगाया। RBI ने भुगतान बैंकों को लाइसेंस देने के लिए आरबीआई दिशा-निर्देश, बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे, यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल को सुरक्षित करने संबंधित प्रावधानों का गैर अनुपालन पाया।

एंटी मनी लांड्रिंग के लिए जांच की गई थी बैंकिंग प्रणाली

अधिकारियों ने बताया कि बैंक की केवाईसी एएमएल (एंटी मनी लॉन्ड्रिंग) के नजरिए से स्पेशल जांच हुई और लेखा परीक्षकों द्वारा बैंक का व्यापक सिस्टम ऑडिट किया गया। अधिकारियों ने कहा कि जांच में पाया गया कि पेटीएम पेमेंट बैंक भुगतान सेवाएं देने के लिए शामिल संस्थाओं के संबंध में लाभकारी मालिक की पहचान करने में फेल है।

भुगतान लेन-देन की निगरानी नहीं करते बैंक

RBI ने कहा कि पता चला है कि बैंक भुगतान लेन-देन की निगरानी नहीं करता था। भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने वाली संस्थाओं की जोखिम प्रोफाइलिंग नहीं करता था। पेटीएम पेमेंट बैंक ने भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने वाले कुछ कस्टमर एडवांस अकाउंट में दिन के अंत में शेष राशि की नियामक सीमा तोड़ी है।

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