नई दिल्ली, रफ्तार। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रोक लगा दी है। यह अगले महीने की शुरुआत में बंद हो सकता है। इसका मतलब आप पेटीएम बैंकिंग सर्विस (Paytm Banking Service) का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आरबीआई ने बुधवार को पेटीएम की मूल कंपनी की 49% हिस्सेदारी वाले पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नियमों का उल्लंघन करने पर मोबाइल वॉलेट बिजनेस के साथ अन्य गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया था।
29 फरवरी के बाद बंद सेवाएं बंद करने का आदेश
आरबीआई ने आदेश में कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) से जुड़ी गतिविधियां 29 फरवरी के बाद बंद की जाए। ग्राहकों को पेटीएम वॉलेट और इस बैंक अकाउंट में पैसा नहीं जमा करना चाहिए। हालांकि जमा की गई रकम को निकाल सकेंगे। इस खबर के आते ही गुरुवार और शुक्रवार को पेटीएम के शेयरों 20-20 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। इससे कंपनी का मार्केट कैप 2 अरब डॉलर कम हुआ है।
लाइसेंस हो सकता है कैंसिल
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आरबीआई 29 फरवरी की समय सीमा के बाद बैंक का लाइसेंस रद्द कर सकता है। मतलब कोई भी नई रकम पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payments Bank) अकाउंट में नहीं जमा कर सकेंगे। वॉलेट में भी पैसा नहीं जमा किया जा सकता। अगर, पहले से इसमें पैसे हैं तो निकाला जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा है कि कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। पेटीएम के प्रतिनिधित्व के आधार पर आरबीआई का निर्णय बदल सकता है।
कई बार चेतावनी जारी हुई
आरबीआई ने पेटीएम द्वारा नियमों के पालन नहीं करने पर कार्रवाई की है। इससे पहले आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को कई बार चेतावनी दी थी। बैंक लंबे समय से उचित ग्राहक-जानकारी दस्तावेज के बिना नए ग्राहकों को जोड़ रहा था। पैसों की लेन-देन लिमिट से ज्यादा की जा रही थी।
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